कोलकाता, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। यहां की एक जिला अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2014 में सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अधेड़ को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

उलटाडंगा मुख्यमार्ग इलाके का रहने वाला शंभू हालदार ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को लूडो खेलने के लिए अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जघन्य अपराध किया।

पीड़िता की मां ने पहली जनवरी, 2014 को पुलिस को इस वारदात की सूचना दी थी, जिस आधार पर शंभू हालदार के खिलाफ उलटाडंगा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश आरोपपत्र में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था।

–आईएएनएस