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लखीमपुर बवाल: किसानों को रौंदते हुए ऐसे निकल गई गाड़ी, कांग्रेस-आप ने ट्विटर पर शेयर किया दर्दनाक वीडियो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुए बवाल के बाद घमासान मचा है। घटना के बाद से नए-नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रदर्शन करने वाले किसानों पर गाड़ी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक गाड़ी वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को रौंदते हुए निकल गई।

कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अन्य विपक्षी दलों ने इस वीडियो को ट्वीटर पर शेयर किया है। साथ ही सरकार पर निशाना साधा है और दावा किया है कि यह वीडियो लखीमपुर का है। 

कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया गया है, इसमें लिखा गया है। लखीमपुर खीरी से बेहद विचलित करने वाले दृश्य, हालांकि वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है कि गाड़ी कौन चला रहा था। लेकिन गाड़ी वहां खड़े लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। वीडियो में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। ट्विवट में सवाल किया है कि मोदी सरकार इस घटना पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 


 

कुल आठ की ही मौत : एडीजी
रविवार को बवाल में आठ लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई थी। इसमें चार किसान, एक मंत्री के बेटे की गाड़ी का चालक और तीन भाजपा कार्यकर्ता बताए गए थे। पत्रकार की मौत की जानकारी होने के बाद यह आंकड़ा नौ बताया जाने लगा। हालांकि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने साफ किया कि इस प्रकरण में कुल आठ लोगों की ही मौत हुई है। मरने वालों में चार किसानों के अलावा दो भाजपा कार्यकर्ता, एक चालक और एक पत्रकार शामिल हैं।

तिकुनियां बवाल मामले में दर्ज हुई क्रास रिपोर्ट दर्ज
सोमवार की दोपहर तिकुनिया कोतवाली पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ  मोनू के खिलाफ  संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर, एक भाजपा नेता की ओर से भी अज्ञात लोगों के खिलाफ  रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के बाद भड़के किसानों के गुस्से को देखते हुए मृतक किसान दलजिंदर सिंह के भाई जगजीत सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी बंजारा टांडा बहराइच की ओर से रात 2:53 बजे अपराध संख्या 219/21 पर आशीष मिश्रा उर्फ  मोनू और बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ  भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304ए, 302 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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