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Jaunpur News : Ramakant Yadav को कोर्ट ने सुनाई सजा !

मुश्किल में सपा का बाहुबली…सजा होते ही मची खलबली !
रमाकांत यादव काटेंगे जेल…कोर्ट के बाहर लग रही विधायकों की रेल !
आजम, अब्दुल्ला, इरफान…अब शिकंजे में विधायक रमाकांत

Jaunpur News : Ramakant Yadav  को कोर्ट ने सुनाई सजा ! | The Rajneeti


सपा के एक और विधायक की कुर्सी जाते जाते बच गई…पिछले कुछ सालों मे सपा के विधायकों पर कानून प्रक्रिया बढ़ी है…चाहे आजम खान हों या फिर अब्दुल्ला आजम…इरफान सोलंकी हों या फिर बाहुबली नेता रमाकांत यादव…सपा पार्टी में बाहुबली नेताओं की लि्स्ट ठीक ठाक है…लेकिन अब धीरे धीरे इस लिस्ट पर ग्रहण लगने शुरू गए हैं….अब सपा विधायक रमाकांत को कोर्ट ने सजा सुना दी है…जिस मामले में रमाकांत यादव को सजा मिली है,.,वो केस 2019 में दर्ज हुआ था….और इसी केस में जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा से सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को चार महीने की सजा सुनाई है….यह फैंसला जौनपुर कोर्ट ACJM थर्ड श्वेतांश चंद्रा ने सुनाया…. इसके साथ ही कोर्ट ने सात हजार का जुर्माना भी लगाया है….


दिसंबर 2019 में क्या हुआ था ?

वीओ2- तारीख की 5 दिसंबर 2019 की..जौनपुर नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था…पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित मित्रसेन सिंह ने आरोप लगाया कि…बाइक से जाते समय होटल रीवर व्यू के सामने रमाकांत यादव के काफिले में सवार लोगों ने डंडे से हमला किया….हमले में पीड़ित गिर गया…जिसके बाद रमाकांत यादव की टीम ने पीड़ित के सीने पर राइफल सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी…..इस मामले में पीड़ित मित्रसेन सिंह ने जौनपुर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था….अब कोर्ट ने सपा विधायक को 4 महीने की जेल की सजा सुना दी है….


1977 में दर्ज हुआ था पहला केस

वीओ3- समाजवादी पार्टी के रमाकांत यादव की गिनती बाहुबलियों मे होती है…जहां से चलते हैं लंबा काफिला लेकर गुजरने की आदत है….रमाकांत यादव पर मुश्किलों की कहानी 1977 में ही लिख दी गई थी…लेकिन बाहुबली कहिए या फिर सरकार की पैरोकार…रमाकांत यादव को कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि…उन पर मुकदमा चल रहा है.,..,1977 में रमाकांत यादव पर आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने में दर्ज हुआ जो समय के साथ बढ़ता गया…. पुलिस रिकार्ड के मुताबिक रमाकांत यादव पर हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर 50 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं…लेकिन अब रमाकांत यादव को सजा मिलनी भी शुरु हो गई है,..गनीमत रही कि…सजा 4 महीने की है…अगर 3 साल होती तो विधायकी से भी हाथ धोना पड़ता….आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के माहुल में फरवरी 2022 में जहरीली शराब से 13 से अधिक मौतें हो गई थी….यह जहरीली शराब जिस ठेके से बिकी थी वह ठेका रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव का था….. इस घटना में रमाकांत यादव भी आरोपी हैं…हाल ही में आजमगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया था…रमाकांत यादव पर योगी सरकार में लगातार शिकंजा कसजा रहा है…


24 साल मामले में रमाकांत ने किया था सरेंडर

2022 की योगी सरकार की वापसी होते ही…24 साल पुराने मामले में रमाकांत यादव ने अपने 4 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया था…जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था…तब विधायक की आंखें खुली…और तय हो गया कि..अब एक्शन हो सकता है…सरेंडर करना पड़ेगा..फिर क्या था…एमएलए कोर्ट में कातिलाना हमले के मामले में सरेंडर कर दिया…..17 फरवरी 1998 में लोकसभा चुनाव का दौर था…इस वक्त बसपा प्रत्याशी औऱ रमाकांत यादव के बीच गोलीबारी हो गई थी….जिसमे पुलिस ने रमाकांत यादव समेत 79 लोगों को आरोपी बनाया था…हालांकि जनवरी 2023 में इसी केस में रमाकांत यादव को जमानत दे दी गई थी…लेकिन अब एक और मामले में सजा सुनाई गई है

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