दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्‍या के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है । इस मामले में कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था जिससे उसकी मौत हो गई ।

कौन हुआ दोषी करार

पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (SHO), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया गया है।

कौन हुआ बरी

शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, अमीर खान (कॉन्स्टेबल) और शरदवीर सिंह को इस गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया है.

मामले में 55 लोगों की गवाही

जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस को पुख्ता करने के लिए कुल 55 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे।इनमें पीड़िता के चाचा, मां, बहन के साथ पिता के सहकर्मी भी शामिल हैं। बता दें कि उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हत्‍या कर दी गई थी । तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए 4 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी।

ये भी जान लीजिए

4 जून, 2017 को दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की ने बीजेपी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था । इस मामले में 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था, फिर 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी ।