ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे की कंपनी समेत पांच लोगों का खनन पट्टा निरस्त बुधवार को निरस्त कर दिया गया। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर जिला खनन अधिकारी केके राय ने यह कार्रवाई की। साथ ही पट्टा धारकों से 3.50 करोड़ रुपए की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है।
विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र ने बालू खनन के लिए कंपनी नवनिर्माण के नाम से 96 ब्लॉक के गोगांव और नदिनी में खनन पट्टा लिए थे। कंपनी पर शासनादेश का उल्लंघन कर निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र में बालू खनन करने का आरोप है। जांच में सही पाए जाने पर खान विभाग ने 2.37 करोड रुपए रॉयल्टी व जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। इसके लिए आरसीबी जारी कर दी गई है।
इसके अलावा अहरौरा के भगवती देई पहाड़ी पर खनन पट्टा लेने वाले हरि शंकर सिंह पर 42.59 लाख, बंसराज इमरान परवेज अहमद एवं महेंद्र पर रामपुर दवाई में खनन पट्टा का 44 लाख,शिव शक्ति इंटरप्राइजेज के सभाजीत यादव पर 37.80 लाख रुपए रॉयल्टी बताया है। इन सभी से रॉयल्टी की राशि वसूली के लिए आरसी जारी की गई है। साथ ही खनन पट्टे को भी निरस्त कर दिया गया