दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अब घरों में बेखौफ जाम छलकाये जा सकेंगे। आबकारी विभाग इसके लिये व्यक्तिगत तौर पर वार लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस लेने वालों को 51 हजार रुपये की जमानत राशि और 12 हजार रुपये सालाना लाइसेंस फीस देनी होगी।

जिला आबकारी अधिकारी देव नारायण दुबे ने बताया कि 2021-22 की पॉलिसी के तहत शराब खरीदने ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्यक्तिगत लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस पूरे एक साल के लिए होगा। इसे हर साल फीस जमाकर नवीनीकरण कराना होगा। इसके अलावा होम लाइसेंस लेने के लिए परिवार के किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से कम ना हो। किसी भी तरीके से होम वार लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन न हो। शराब खरीदने और बेचने पर पाबंदी होगी। परिवार और रिश्तेदारों के साथ ही घर में बैठकर शराब पी सकेंगे। इसके लिये उनका कोटा निर्धारण किया जायेगा। घर में वार बना सकेंगे।

बरेली में है 22 वार लाइसेंस 

अभी तक आबकारी विभाग बार लाइसेंस, रेस्टोरेंट वार लाइसेंस और माइक्रो ब्रेवरीज के लाइसेंस देता था। पहली बार निजी व्यक्तियों को होम वार लाइसेंस की सुविधा दी गई है।

आशू तलवार बने पहले लाइसेंस होल्डर

होम वार का लाइसेंस लेने वाले आशू तलवार पहले लाइसेंस होल्डर बने हैं। उन्होंने आवास विकास में कृष्णानगर स्थित अपने आवास पर वार लाइसेंस के लिये आवेदन किया था। उनकी फीस और एफडी जमा हो गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने उनका वार लाइसेंस जारी कर दिया है।