हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नौकरी में एक्सटेंशन देने का फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनकी सेवानिवृत्ति इस माह होनी है। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा एक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी में एक्सटेंशन देने के अलावा विभिन्न अस्पतालों में तैनात डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा कि मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए (पीपीई) पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स पीजीआई द्वारा निर्देशित तकनीकी मानदंड के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों में बनवाई जाए।

उन्होंने कहा, हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन दवाई को डॉक्टर की पर्ची के बिना देना बंद किया जाए।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) अधिनियम के तहत कोविड-19 को शामिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है और अधिसूचित किए गए दिशानिर्देशों को सभी प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को अक्षरक्ष पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और डोर टू डोर खुदरा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यापक प्रचार भी किए जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जमीनी स्तर पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के पास आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और सामानों की आवाजाही केोारे में स्पष्ट निर्देश और प्रोटोकॉल हों, ताकि दूध व सब्जियों वगैरह की आपूर्ति बाधित न हों। इसके अलावा, सरकार और स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से जरूरतमंदों, गरीब लोगों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भोजन के पैकेट देना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

–आईएएनएस