जयपुर, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू पर विवादित वीडियो बनाने के आरोप में अभिनेत्री पायल रोहतगी को राजस्थान पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी की पुष्टि उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से हुई।
ट्विटर पर किए गए पोस्ट के अनुसार, मुझे राजस्थान पुलिस ने गूगल पर मौजूद जानकारी को लेकर मोतीलाल नेहरू पर एक वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ मजाक है।
बूंदी की पुलिस अधीक्षक (एसपी) ममता गुप्ता ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने उन्हें फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया हैंडल पर प्राप्त टिप्पणियों को पोस्ट करने के लिए अहमदाबाद से गिरफ्तार किया और बाद में राजस्थान के बूंदी में लाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, रोहतगी के खिलाफ पुलिस को 10 अक्टूबर 2019 को शिकायत मिली थी। कांग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाए थे कि अभिनेत्री ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नेहरू और उनके परिजनों के खिलाफ विवादास्पद वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं। पुलिस ने आईटी एक्ट के माध्यम से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की।
गुप्ता ने कहा, कई बार बुलावा भेजने पर भी वह बूंदी में पूछताछ के लिए नहीं आईं। ईमेल और पोस्ट के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजा गया था। यहां तक कि एक टीम को भी उनके पास भेजा गया। हालांकि, इस टीम ने उन्हें ढूंढ लिया और गिरफ्तार कर लिया, जो उन्हें यहां लेकर आ रही है।
पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा, हमारी जांच में पायल दोषी पाई गई और इसलिए हमने अपनी टीम को अहमदाबाद भेजा। सोमवार सुबह तक वह यहां आ जाएंगी और हम उनसे पूछताछ करेंगे कि क्यों उन्होंने इस प्रकार का वीडियो बनाया और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था।
उन्होंने बताया, बूंदी से गई पुलिस टीम ने थाना प्रभारी लोकेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में पिछले तीन दिनों से अहमदाबाद में डेरा डाल रखा था और आखिरकार रविवार को अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया गया।
रोहतगी ने स्थानीय अदालत में शुक्रवार को ही जमानत याचिका दायर की, लेकिन कुछ कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो सकी और अब यह मामला सोमवार को सुना जाएगा।
कुछ महीने पहले राजस्थान में पुलिस ने पायल के खिलाफ एक विवादित वीडियो में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू, उनकी बहू व जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
यह मामला यूथ कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत दर्ज कराया था।
–आईएएनएस