Lockdown में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है । इसके मुताबिक अब प्रदेश के शापिंग माल्स में महंगी विदेशी शराब, बीयर और फुटकर की बिक्री होगी । ये जानकारी प्रमुख सचिव, आबकारी, संजय आर भूसरेड्डी ने दी । संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि मौजूदा समय में विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप्स में होती है । पहले मॉल्स में विदेश शराब की बिक्री नहीं होती थी लेकिन नए प्रावधान के तहत अब माल्स में बिक्री होगी । इसके लिए बकायदा लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे । उन्होंने बताया किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी फर्म या सोसाइटी की ओर से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

मॉल्स में शराब का लाइसेंस लेने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन

मॉल जिनमें ऐसी दुकानें खोली जाएंगी, उनका न्यूनतम प्लिंथ एरिया 10 हजार वर्ग फीट होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित है । प्रीमियम रिटेल वेंण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिए और इनमे ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार स्वेच्छा से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रधान की जाएगी ।

मॉल्स में शराब की बिक्री की इजाजत देने पर यूपी सरकार का क्या तर्क है ?

यूपी सरकार के मुताबिक ये फैसला माल्स में खरीददारी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए मदिरा के प्रीमियम ब्राण्डों की माल्स में बिक्री की इजाजत देने का फैसला लिया गया । सरकार का मानना है कि इन दुकानों में अलग अलग प्रकार के ब्राण्डों तक शराब मिलेगी । जिससे उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के मुताबिक अपने ब्रांड को चयन करने का मौका मिलेगा ।