इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, लिहाजा कोर्ट से मांग की कई थी कि वो सीएम योगी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दें।
इस मामले पर मऊ जिले के एक नवलकांत शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समित गोपाल ने याचिकाकर्ता मोहम्मद इफ्तेखार फारुकी और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल, सरकारी वकील एसके पाल और सरकार के वकील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण दिए जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। याचिकाकर्ता के मुताबिकअलवर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण से जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ जिला अदालत में परिवाद दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।