श्रीकृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के दावे में जिला जज की अदालत में रिवीजन पर सोमवार को बहस हुई। 29 सितंबर को अदालत इस पर कोई निर्णय सुना सकती है।
रंजना अग्निहोत्री के दावे की स्वीकारोक्ति संबंधी निर्णय के लिए वादीगणों को अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। श्रीकृष्ण की भक्त बनकर दावा करने वालीं रंजना अग्निहोत्री के दावे के रिवीजन पर जिला जज विवेक संगल की अदालत में करीब एक घंटे बहस चली, जिसमें तीन प्रतिवादीगण हाजिर रहे। अदालत अब इस पर 29 सितंबर को निर्णय देगी।
रंजना अग्निहोत्री द्वारा सबसे पहले अदालत में 22 सितंबर 2020 श्रीकृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा किया गया था। अदालत ने इसे खारिज कर दिया था और इसके बाद वह जिला जज की अदालत में रिवीजन में पहुंच गईं। सोमवार को जिला जज की अदालत में वादीगण के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरी शंकर जैन तथा पंकज वर्मा ने बहस की। इस दौरान इंतजामिया कमेटी के अलावा श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के सचिव भी मौजूद रहे। वादी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि अदालत ने बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।