बसपा एमएलसी और पूर्व एसडीएम समेत 11 पर मुकदमा कायम किया गया है। कानूनगो की तरफ से कायम मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि गलत तरीके से आवंटन की जमीन को वहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के पक्ष में लिखा लिया। उधर एमएलसी का कहना हैं कि जिस मामले में मुकदमा कायम हुआ है, उसमें वर्ष 2000 में ही रेवेन्यू बोर्ड खत्म कर चुका है।
बेहट तहसील के कानूनगो दिनेश की ओर से थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि रणवीर सिंह निवासी असलमपुर बरथा द्वारा गांव शेरपुर पेलो की आवंटन की जमीन के गलत तरीके से ट्रस्ट के पक्ष में बैनामा कराने की शिकायत हुई थी। उस मामले में जांच हुई तो पता चला कि विधि विरुद्ध तरीके से वर्ष 2014 में आवंटी, तत्कालीन एसडीएम लेखपाल और कानूनगो आदि ने ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के चलते करीब 50 बीघा जमीन को ट्रस्ट के पक्ष में कर दिया। इस मामले में बसपा एमएलसी महमूद अली, तत्कालीन एसडीएम शीतल प्रसाद गुप्ता, रजिस्ट्रार कानूनगो जनेश्वर प्रसाद व पवन सिंह, कानूनगो वीरबल, लेखपाल मौ. सौएब, आवंटी अखलाक, सुरेन्द्र, संजय, राशिद और अब्दुल रहमान के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया है। एडीएम वित्त व राजस्व रजनीश मिश्र ने बताया कि तहसील की जांच के बाद एमएलसी व पूर्व एसडीएम समेत 11 पर मुकदमा कायम किया गया हैl