लॉकडाउन 2 रविवार तक है, सोमवार से लॉकडाउन 3 का आगाज होगा । इसके लिए लिए पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउनदो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है हालांकि बहुत सारे कामों की भी इजाजत दे दी है। इस दौरान रेड जोन में भी कंपनियां खुलेंगी, सिर्फ हॉटस्पॉट वाले एरिया में तमाम पाबंदियां रहेंगी।
इतना ही नहीं, रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। 10 साल से कम के बच्चे, बूढ़े या जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें बिना किसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के बाहर निकलने पर मनाही होगी। अगर राज्य चाहें तो उन्हें जहां लगे, वहां पाबंदी बढ़ा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो तय है उससे छूट नहीं दे सकते।आइए जानते हैं क्या खुलेगा और क्या नहीं ?

  • घर में काम करने वालों और स्थानीय वर्कर्स को सुबह 7 से रात 7 बजे तक काम करने की इजाजत होगी।
  • प्राइवेट ऑफिस जैसे आर्किटेक्ट, वकील और आईटी फर्म 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी और सेल्फ इंप्लॉइड लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को इजाजत रहेगी, हालांकि, सलून पर पाबंदी रहेगी।
  • शहरी इलाकों में उद्योग, एसईजेड, ईओयू आदि कुछ पाबंदियों के साथ खुल सकेंगे।
  • रेड जोन में कोई टैक्सी नहीं चलेगी, लेकिन निजी कारें चल सकेंगी
  • चार पहिया वाहनों में पीछे की सीट पर दो लोग बैठ सकते हैं ।
  • बाइक पर सिर्फ एक ही सवारी बैठ सकेगी।
  • पान और शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ।
  • एक साथ दुकान पर 5 ग्राहक से अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, बार और रेस्टोरेंट अभी भी बंद ही रहेंगे।
  • ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, सिर्फ शॉपिंग मॉल पर प्रतिबंध रहेगा।
  • जरूरी चीजें बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें दवा, फार्मा कंपनियां, मेड डिवाइसेस, उनका कच्चा माल आदि के साथ-साथ जिन यूनिट्स को लगातार चलते रहना है, वह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करती रहेंगी।
  • शहरी इलाकों में उन जगहों पर निर्माण की इजाजत होगी, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो, साथ ही रीन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चल सकेंगे।
  • ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल सकेंगी, जैसे मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंटें बनाने की यूनिट।
  • सभी सरकारी ऑफिस चलेंगे, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी दफ्तर में आएंगे, लेकिन बाकी स्टाफ समेत कुल संख्या 33 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आयुष समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी।
  • सभी एग्रिकल्चर, पशु पालन और प्लांटेशन एक्टिविटी चालू रहेगी।
  • बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज और को-ऑपरेटिव सोसाएटी खुली रहेंगी।
  • बच्चों के किंडर गार्डन, बुजुर्गों के रहने की जगह, विधवाओं के जगह और आंगनबाड़ी खुले रहेंगे।
  • पब्लिक यूटिलिटी जैसे पानी, बिजली, टेलिकॉम, इंटरनेट, वेस्ट मैनेजमेंट, कूरियर और पोस्टल सेवाएं भी चलेंगी।

कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो सभी जोन में बंद रहेगी

  • हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन
  • स्कूल-कॉलेड, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर।
  • मॉल, सिनेमाहॉल और जिम, ताकि भीड़ न जुट सके।
  • आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल।
  • धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पर रोक जारी रहेगी।
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर पाबंदी।
  • 10 साल से छोटे बच्चों, 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के जरूरी काम के बिना बाहर जाने पर रोक रहेगी।