लखनऊ: कोरोनावायरस के खतरे के चलते एक तरफ जहां पूरे देश को लॉक डाउन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मजदूर वर्ग के लोग रोजी-रोटी और सर छिपाने की जगह से महरूम हो रहे हैं। यही वजह है कि लोग मकान का किराया न दे पाने के चलते अपने मकान छोड़कर गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के पलायन को देखकर नोएडा और गाज़ियाबाद जिला प्रशासन के बाद अब लखनऊ ज़िला प्रशासन ने भी मकान मालिकों को किराया न वसूलने के आदेश दिया है। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भवन स्वामियों को आदेश दिया है कि वह अपने किसी भी किराएदार से 1 महीने तक किराया नहीं वसूलेंगे और जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे जुर्माना भुगतना पड़ सकता है या फिर 1 साल की सजा हो सकती है। यही नहीं अगर इन आदेशों की अनदेखी करते हुए वह जबरन किसी किराएदार से किराया वसूलते हैं या वसूलने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में किराएदार को कोई जान माल का नुकसान हो जाता है तो सजा 1 साल से बढ़कर 2 साल तक भी भुगतनी पड़ सकती है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि इस अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

ज़िला मजिस्ट्रेट ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया है। आप किराए के संबंध में अब 0522-2622627 पर काल करके शिकायत दर्ज करा सकतें है या स्थानीय थाने और पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत कर सकते हैं। इस बाबत पुलिस को भी सहयोग करने की अपील की गई है।