सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद भी कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा के कोर्ट में समर्पण न करने पर उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। रिचा ने अपने ऊपर दर्ज धोखाधड़ी के मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे सात दिन (सात दिसंबर तक) में एंटी माती की डकैती कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे।

दो जुलाई 2020 को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग कर सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद विकास की पत्नी रिचा पर नौकर की मर्जी के बगैर उसके नाम का सिम इस्तेमाल करने का आरोप लगा था।

मामले में पुलिस ने रिचा पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की। इसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज होने के बाद रिचा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसे 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।

साथ ही मंगलवार तक माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से तय समयसीमा में रिचा के समर्पण न करने पर उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तय की है।