तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा ने 21 अक्तूबर को अपनी जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट में दाखिल की थी। जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी।
उधर, दो अन्य आरोपियों आशीष पांडे व लवकुश की जमानत पर अदालत तीन नवंबर को सुनवाई करेगी। बुधवार को इस कांड के पांच आरोपियों की पुलिस रिमांड भी मंजूर हो गई। चार आरोपियों की दूसरी बार दो दिन की रिमांड मंजूर हुई है। जबकि दूसरे मुकदमे के एक आरोपी की तीन दिन की रिमांड के आदेश हुए हैं।
इन सभी को गुरुवार सुबह दस बजे से पुलिस रिमांड पर लेगी। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने गिरफ्तारी के बाद 13 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद आशीष ने 21 अक्तूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा के यहां अपनी जमानत अर्जी दाखिल की।
इस पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तारीख नियत करते हुए तिकोनिया कोतवाली से केस डायरी और आपराधिक इतिहास तलब किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को होगी।
आशीष व लवकुश की जमानत पर सुनवाई तीन को
तिकुनिया कांड में किसानों की मौत के आरोपी आशीष पांडेय और लवकुश राणा ने बुधवार को जिला जज की कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। जिला जज ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। जिला जज मुकेश मिश्रा ने नियत तिथि पर आरोपियों का आपराधिक इतिहास और मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन को निर्देशित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तिकोनिया कांड में किसानों की मौत के आरोपी आशीष पांडेय और लवकुश राणा ने अपनी जमानत अर्जी दाखिल की है। जिसपर तीन नवंबर को सुनवाई होनी है।
सभासद समेत चार की दो, गुरविंदर की तीन दिन की रिमांड
तिकुनिया कांड के दो अलग-अलग मुकदमों के पांच आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। किसानों की मौत के मामले में आरोपी सभासद सुमित जायसवाल, नन्दन सिंह विष्ट, सत्यम त्रिपाठी और शिशुपाल को सीजेएम ने दो दिन के लिए दोबारा पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है।
पुलिस इन चारों आरोपियों को 28 अक्टूबर की सुबह दस बजे से 30 अक्तूबर की सुबह दस बजे तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर सकेगी। जबकि भाजपा सभासद की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी गुरविंदर सिंह को तीन दिन के लिये पुलिस अभिरक्षा में देने का आदेश दिया है।
पुलिस गुरविंदर सिंह को 28 अक्टूबर की सुबह दस बजे से 31 अक्तूबर की सुबह दस बजे तक अपनी अभिरक्षा में रखकर पूछताछ कर सकेगी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि इन आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की अर्जी मंगलवार को कोर्ट में दी गयी थी। जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने आदेश दिया है।