कबाड़ में गाड़ी बेचने के लिए लखनऊ में सुविधा केंद्र खुलेगा। इस सुविधा केंद्र पर कोई भी गाड़ी मालिक पुराने वाहन को बेच सकेंगे या कबाड़ हो चुके वाहन को बेचने की जानकारी भी ले सकते हैं। इस सुविधा केंद्र को खोलने के लिए स्क्रैप पॉलिसी नीति को परिवहन विभाग ने मंजूरी दे दी है। जिसके तहत छह तरह के लोग कबाड़ खरीदने के लिए डिपो खोल सकते हैं। 

इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। जिसमें कोई व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट अथवा शर्तों को पूरा करने वाले नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पूर्व सौ रुपये के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी पत्रावलियों को अपलोड करना होगा। 

-20 साल पूरे कर चुके निजी वाहन तीन बार फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर। 
-15 साल पूरे कर चुके व्यावसायिक वाहन तीन बार फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर। 

गाड़ी मालिक को ये फायदें होंगे

-स्क्रैप नीति के तहत कबाड़ हो चुकी गाड़ी की कुल कीमत का छह फीसदी नकद पैसा मिलेगा।
-एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसे दिखाकर वाहन खरीद पर पांच व टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी।

-पुराने वाहन कंडम घोषित होने पर प्रदूषण में कमी आएगी। 
-पुराने वाहनों के बार-बार मरम्मत में पैसा खर्च नहीं होगा।
-पुराने अनफिट वाहन से सड़क हादसे घटेंगे

उप्र परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त आईटी देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा, ‘भारत सरकार की अधिसूचना पर यूपी में स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। डिपो खोलने के लिए कुछ शर्तों के साथ लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए 18 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है।’