लखीमपुर में तिकुनिया कांड में आरोपी लखनऊ के कारोबारी अंकित दास, उसका ड्राइवर शेखर भारती और गनर लतीफ की रिमांड पूरी होने पर फिर से जेल भेज दिया है। दरअसल, अंकित दास समेत तीनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए तीन दिन के लिए रिमांड लिया था।
वहीं अंकित दास समेत तीन की जमानत अर्जी सीजेएम ने खारिज कर दी। शुक्रवार को दाखिल की गयी तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद सीजेएम चिंताराम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अब तीनों आरोपी अपनी जमानत के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा और एक अन्य आरोपी आशीष पांडेय की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से 13 अक्तूबर को ही निरस्त हो चुकी है।
तीन अक्तूबर को तिकुनिया में हुए बवाल में चार किसान और एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में किसानों की तरफ केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत पन्द्रह बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आशीष मिश्रा, आशीष पांडेय, लवकुश राणा, शेखर भारती, अंकितदास और काले उर्फ लतीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस समय अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ पुलिस रिमांड पर हैं। इनमें से अंकित और लतीफ को लेकर पुलिस शुक्रवार को लखनऊ गई थी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी लखनऊ के कारोबारी अंकित दास, शेखर भारती और काले उर्फ लतीफ की जमानत अर्जी अधिवक्ता अवधेश सिंह ने दाखिल की। तीनों की जमानत अर्जी पर सीजेएम चिंताराम ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अपराध की गम्भीरता को देखते हुए सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।