यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं । नई गाइडलाइंस के मुताबिक पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल्स खोले जाएंगे । हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी सावधानी का पूरा ध्यान रखा जाएगा । वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है और इनको कब खोला जाएगा, इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है ।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक-1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में परिवहन चलाने का फैसला जिला प्रशासन लेंगे । आइए जानते हैं अब अनलॉक-1 के दौर में यूपी ऐसे चलेगा-
- एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा
- एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा
- केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा
- दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा
- जिलों में कैसे दुकाने खुलेंगी ये डीएम तय करेंगे
- समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी
- तीन पालियों में काम होगा
- बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे
- सुपरमार्केट भी खुलेंगी
- सब्जी मंडियों को 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा
- मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं
- बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं
- कार के लिए भी यही नियम है
- दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों की छूट
- ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग
- बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए
- पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे
- रोडवेज की बसें चलाने की अनुमति
- सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
- एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी
- इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें
- 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे
- अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी
- औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए रहेगा बंद
- बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी
- रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
- नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी
- जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है