Pappu Yadav को हुई एक साल की सजा, 20 साल पहले पप्पू यादव ने जो किया था, 20 साल बाद मिली उसकी सजा…

बिहार के रॉबिनहुड कहे जाने वाले नेता को हुई एक साल की सजा
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को अदालत ने सुना दी एक साल की सजा
अगर 20 साल पहले अपने समर्थकों के साथ ये काम ना करते तो नहीं मिलती सजा
20 साल पहले पप्पू यादव ने जो किया था, 20 साल बाद मिली उसकी सजा
कभी लालू यादव के बेहद करीबियों में गिने जाते थे पप्पू यादव

बिहार में एक नेता हैं जो रॉबिन हुड के नाम से मशहूर हैं…जो पूर्व बाहुबली हैं पूर्व सांसद हैं…जिनका नाम अनगिनत उल्टे-सीधे कामों से जुड़ चुका है लेकिन पिछले कई सालों से वे एकदम बदल गए हैं और अब जनता के हर दुख दर्द में जनता के बीच नजर आते हैं….इतना सब कुछ बताने के बाद अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं…जी हां हम बात कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की…जो अब अक्सर लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं लेकिन अब यही पप्पू यादव एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं…दरअसल पप्पू यादव को MP MLA कोर्ट से एक साल की सजा सुनाई गई है…क्या है पूरा मामला और क्यों पप्पू यादव को सजा सुनाई गई है बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से…बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें
दरअसल कोरोना काल से ही पप्पू यादव के दिन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं कभी उन पर मुकदमा होता है तो कभी पप्पू यादव को महीनों जेल में रहकर आना पड़ता है…और अब एक बार फिर से पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं…क्योंकि JAP सुप्रीमो पप्पू यादव को MP MLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने पप्पू यादव को आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया है। इसके बाद पप्पू यादव को एक साल की कैद और 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं सजा के इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए पप्पू यादव को औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला पटना जिले के फतुहां में हुए एक कांड से जुड़ा है…चलिए अब आपको बताते हैं कि पप्पू यादव को जिस जुर्म में सजा सुनाई गई है उसकी कहानी क्या है उस दिन आखिर हुआ क्या था

पुलिस पर किया था पथराव

बता दें कि जिस कांड में पप्पू याद को सजा सुनाई गई है वो फतुहां थाना इलाके में हुआ था। इसका FIR Number 70/2003 है।
17 जून 2003 को इसी कांड में पप्पू यादव के अलावा 21 लोगों को नामजद किया गया था।
जबकि FIR में 150 से 200 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। उस वक्त फतुहा
थाना इलाके से एक युवक गायब हो गया था। उस युवक की बरामदगी को लेकर पप्पू यादव
पर समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया था। MP MLA कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353,
323 व 147 के तहत पप्पू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है

पप्पू यादव के वकील का पक्ष

ये तो था पुलिस का पक्ष और अदालत का फैसला लेकिन पप्पू यादव के वकील अजय कुमार का कुछ और ही कहना है…अजय कुमार के मुताबिक

फतुहा में एक युवक का अपहरण कर लिया गया था। उस
युवक को सकुशल बरामद करने के लिए पप्पू यादव ने
समर्थकों के साथ 16 मार्च 2003 को धरना प्रर्दशन किया था।
इसी प्रर्दशन को लेकर पुलिस ने एक मुकदमा दायर किया था।

मतलब ये साफ है कि पप्पू यादव के वकील का कहना है कि पप्पू यादव ने सिर्फ धरना दिया था पुलिस पर पथराव नहीं किया था…अब इसी को लेकर पप्पू यादव के वकील अजय कुमार सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे…फिलहाल पप्पू यादव और उनके समर्थकों के लिए ये मुश्किल वक्त है क्योंकि पिछले साल ही पप्पू यादव महीनों की जेल के बाद बाहर आ पाए हैं और अब एक बार फिर जेल की तलवार उनके सिर पर लटक रही है….आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएँ…साथ ही राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें…शुक्रिया