कोरोना की वजह से यूपी में लॉकडाउन 3 मई तक लागू है । हालांकि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट देने के आदेश दिए हैं । केंद्र की राह पर चलते हुए योगी सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस को खोले जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है ।
पुलिस होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आवश्यक सेवाएं आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय पहले की तरह ही कार्यरत रहेंगे । प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में मौजूद रहेंगे ।
एडवाइजरी में कहा गया है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी तय कराने की व्यवस्था की जाए । उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए । रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है । जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के लिए जरूरत के मुताबिक कार्मिकों की शासकीय व्यवस्था करने को कहा गया है ।
उत्तर प्रदेश रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को भी कोविड-19 को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि सबी प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए किचन संचालित किया जा सकता है । संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन से स्तर पर अलग से निर्णय लिया जाएगा ।